Rashtra View | Bilaspur (Himachal Pradesh):
जिला बिलासपुर में विद्युत उपमंडल-1 ने बकाया बिजली बिलों को लेकर सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि यदि उपभोक्ताओं और विभागों ने तय समय सीमा तक बिल जमा नहीं किए, तो उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
बिजली बोर्ड के अनुसार, उपभोक्ताओं और विभिन्न विभागों पर एक करोड़ दस लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इसमें घरेलू, व्यावसायिक, कृषि, सरकारी व अर्ध-सरकारी उपभोक्ता शामिल हैं। बार-बार नोटिस और अपील के बावजूद बिल जमा नहीं कराए जाने के कारण अब बोर्ड ने 29 तारीख तक की अंतिम तिथि तय की है।
जानकारी के अनुसार –
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घरेलू उपभोक्ताओं पर 12 लाख 20 हजार 867 रुपये का बकाया है।
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व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर 8 लाख 88 हजार 283 रुपये।
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कृषि विभाग पर 70 हजार 834 रुपये।
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सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों पर 3 लाख 38 हजार 539 रुपये।
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जलशक्ति विभाग पर 12 लाख 411 रुपये की राशि बकाया है।
बोर्ड का कहना है कि यदि उपभोक्ता 2 अक्टूबर 2025 तक बिल जमा नहीं करेंगे, तो बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे।
कनेक्शन दोबारा जोड़ने के लिए उपभोक्ताओं को 250 से 500 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने की अपील की है ताकि किसी तरह की कार्रवाई न करनी पड़े।