जींद में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 55 हजार रुपये जुर्माना
हरियाणा के Jind में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने घोघड़ियां गांव निवासी जगदीप को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला
अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अदालत में सुनाया गया। मामले में पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस सबूत और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी को अदालत ने अहम माना।
पुलिस के अनुसार,
पीड़िता के परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और परिवार को धमकी भी दी। शिकायत मिलने के बाद उचाना थाना पुलिस ने सितंबर 2024 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान
पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए सबूतों और विशेष लोक अभियोजक की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
अदालत के इस फैसले
को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
विशेषज्ञों का मानना
है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की त्वरित सुनवाई से पीड़ित परिवारों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है और समाज में अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश जाता है।
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