हरियाणा विधानसभा में लाइव प्रसारण पर नए नियम, चैनलों को लेनी होगी स्पीकर की मंजूरी

Sumansorey
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चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा ने अपनी कार्यवाही के लाइव प्रसारण को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अब टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा।

21 अगस्त 2025 को जारी हुआ सर्कुलर

हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने 21 अगस्त 2025 को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कार्यवाही के सीधा प्रसारण और कवरेज को लेकर नए दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक, कोई भी टीवी चैनल या मीडिया संस्था विधानसभा की कार्यवाही को तभी लाइव दिखा पाएगी जब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) से स्पष्ट अनुमति प्राप्त होगी।

 नए नियमों के प्रमुख बिंदु

  • सोशल मीडिया पर विधानसभा की कार्यवाही का लाइव शेयर करना प्रतिबंधित होगा।

  • टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्पीकर से मंजूरी लेनी होगी।

  • बिना अनुमति किसी भी प्रकार का लाइव प्रसारण या लाइव स्ट्रीमिंग दंडनीय मानी जाएगी।

 क्यों लिया गया यह फैसला?

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, इस फैसले का मकसद कार्यवाही के दौरान फैलने वाली भ्रामक खबरों और गलत सूचनाओं पर रोक लगाना है। साथ ही, इससे विधानसभा की गंभीरता और अनुशासन भी बरकरार रहेगा।


 

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