जेल से राहत नहीं मिली मजीठिया को, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को अदालत से बड़ी राहत नहीं मिल सकी है। मोहाली की जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा।
मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उन्होंने करीब 600 पन्नों की जमानत याचिका दाखिल की थी। हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और मजीठिया की ओर से पेश हुए वकील अदालत में मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार, अदालत इस याचिका पर करीब सात बार सुनवाई टाल चुकी थी और कई बार फैसला सुरक्षित भी रखा था। आखिरकार सोमवार को अदालत ने साफ कर दिया कि अभी मजीठिया को जेल में ही रहना होगा।
अब माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री मजीठिया जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।