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1 नवंबर 2025 से बदल जाएंगे बैंकिंग और वित्तीय नियम, जानिए किन ग्राहकों पर होगा सीधा असर

Sumansorey
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भारत में 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का असर सीधे तौर पर बैंक ग्राहकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों पर पड़ेगा। देश में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इन सेवाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इन बदलावों की जानकारी सभी के लिए ज़रूरी है।


💡 बैंक खातों और लॉकर से जुड़े नए नियम

1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब आप अपने बैंक खाते में चार लोगों तक को नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) बना सकेंगे।
ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि चारों में से किसे कितना हिस्सा दिया जाए। उदाहरण के लिए — आप तय कर सकते हैं कि प्रत्येक नॉमिनी को 25% राशि मिले।
पहले केवल एक या दो व्यक्तियों को ही नॉमिनी बनाया जा सकता था।

इसके साथ ही, बैंक लॉकर से जुड़ा नया नियम भी लागू होगा। अब ग्राहक सीक्वेंशियल नॉमिनेशन सिस्टम के तहत यह निर्धारित कर सकेंगे कि उनकी अनुपस्थिति में सबसे पहले किसे लॉकर तक पहुंच मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में होने वाले विवादों और दावों में देरी नहीं होगी।


🧓 पेंशनधारकों के लिए अहम बदलाव

सरकार ने सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनधारकों को निर्देश दिया है कि वे 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करवाएं, ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट न आए।
80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह तारीख पहले 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, ताकि उन्हें अतिरिक्त समय मिल सके।

इसके अलावा, बैंक शाखाओं को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे गंभीर बीमार पेंशनधारकों या उन लोगों को, जो शाखा तक नहीं आ सकते, विशेष सहायता प्रदान करें। बैंक अधिकारी ऐसे पेंशनरों के घर या अस्पताल जाकर उनका जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने में मदद करेंगे।


🏦 पेंशन स्कीम में बदलाव की नई तारीख

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में बदलने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया है।
अब सरकारी कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक नई पेंशन योजना में स्विच कर सकते हैं। यह निर्णय कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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