चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में हमलावर और खतरनाक नस्लों के कुत्तों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब नगर निगम की नई डॉग पॉलिसी के तहत इन नस्लों को पालने या सार्वजनिक स्थानों पर लाने की अनुमति नहीं होगी।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसके अनुसार हमलावर नस्लों से जुड़ी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम लागू करना आवश्यक है। चंडीगढ़ नगर निगम ने प्रशासन को संशोधित डॉग बायलॉज (Dog By-Laws) की अधिसूचना भेज दी है, जो जल्द ही लागू हो जाएगी।
🚫 इन डॉग ब्रीड्स पर लगा प्रतिबंध:
नए नियमों के अनुसार, नीचे दी गई हमलावर डॉग ब्रीड्स पर पाबंदी लगाई गई है 👇
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बुल टेरियर (Bull Terrier)
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केन कोर्सो (Cane Corso)
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अमेरिकन बुलडॉग (American Bulldog)
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डोगो अर्जेंटीनो (Dogo Argentino)
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अमेरिकन पिटबुल (American Pitbull)
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रॉटवीलर (Rottweiler)
इन नस्लों को अब चंडीगढ़ की सीमाओं में पालना, बेचना या सार्वजनिक स्थानों पर लाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
📜 नए नियम और प्रावधान:
नए डॉग बायलॉज में कई अहम बदलाव किए गए हैं –
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हर वार्ड में फिक्स्ड फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, ताकि सामुदायिक कुत्तों को निर्धारित स्थान पर ही खाना खिलाया जा सके।
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रोड गार्डन, लेज़र वैली, सुखना झील, रॉक गार्डन, शांति कुंज जैसी जगहों पर अब फीडिंग या कुत्तों को घुमाने की अनुमति नहीं होगी।
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मालिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, यदि उनका पालतू किसी को काटता है या हमला करता है, तो मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा।
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लापरवाही पर जुर्माना और कुत्ते की जब्ती का भी प्रावधान है।
🐕🦺 आवारा कुत्तों की नसबंदी पर सख्ती:
शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिए, नगर निगम ने Animal Birth Control (ABC) नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारियों या एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।