शिमला (हिमाचल प्रदेश):
रोहड़ू उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला अब और गंभीर हो गया है।
इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जहां आरोपी महिला शिक्षक पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका था, वहीं अब पुलिस ने वीडियो में मौजूद अन्य दो लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है।
📹 वीडियो में बैठे दिखे दो लोग भी जांच के घेरे में
पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो में एक कमरे में एक महिला शिक्षक छात्र को मारती दिखाई दी, जबकि दो अन्य व्यक्ति पास में कुर्सियों पर बैठे तमाशा देखते रहे।
उन्होंने अत्याचार रोकने की बजाय चुप रहकर यह अमानवीय कृत्य होने दिया।
पुलिस ने इन्हें भी घटना में सहभागी माना है।
🧾 इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस थाना रोहड़ू में यह मामला धारा 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) और धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
मामला बाल कल्याण समिति, शिमला के अध्यक्ष संतोष शर्मा और सदस्य द्वारा भेजे गए ईमेल के आधार पर दर्ज हुआ।
🏫 दो जुलाई की घटना ने हिलाया जिला प्रशासन
यह घटना 2 जुलाई 2025 को रोहड़ू क्षेत्र के गांवणा स्कूल में घटी थी।
वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी महिला शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया था, वहीं अब तमाशबीन बने दो अन्य लोगों को भी कानूनी जाल में फंसा लिया गया है।
👮♂️ पुलिस और बाल कल्याण समिति की संयुक्त कार्रवाई
डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि शिकायत बाल कल्याण समिति की ओर से मिली थी।
पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए घटना में शामिल अन्य लोगों की भी भूमिका की गहन जांच शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बच्चों के साथ हिंसा या मौन समर्थन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
🚨 संदेश स्पष्ट — बाल अत्याचार पर सख्त रुख
यह मामला प्रदेश में एक मिसाल बन सकता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल अत्याचार को न रोकना भी कानूनी अपराध है।
प्रशासन ने कहा कि स्कूलों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
