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हिमाचल BJP विधायक हंस राज पर नाबालिग से यौन शोषण का मामला दर्ज, महिला ने फेसबुक लाइव में लगाए गंभीर आरोप

Sumansorey
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 हिमाचल में बीजेपी विधायक पर गम्भीर आरोप

हिमाचल प्रदेश के चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हंस राज के खिलाफ पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि जब वह नाबालिग थी, तब उसके साथ यौन शोषण हुआ था।

यह मामला राज्य के चंबा जिले में दर्ज किया गया है और इसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है।


📋 पुलिस ने दर्ज किया मामला

चंबा पुलिस के अनुसार, विधायक हंस राज पर POCSO एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन शोषण) और भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह धारा उस स्थिति से संबंधित है, जब किसी व्यक्ति के साथ धोखे से यौन संबंध बनाए जाएं।

शिकायत दर्ज करने वाली महिला ने शुक्रवार शाम महिला थाना चंबा में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद शनिवार को पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत महिला का बयान दर्ज करवाया।


📹 फेसबुक लाइव में लगाए गंभीर आरोप

महिला ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर लाइव आकर विधायक हंस राज और उनके सहयोगियों पर यौन शोषण व धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे।
उसने दावा किया था कि उसके पास इन आरोपों से संबंधित पुख्ता सबूत मौजूद हैं।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया और अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।


🕵️ जांच में जुटी पुलिस

चंबा पुलिस ने कहा है कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि कानून के तहत आवश्यक सभी कार्रवाई की जाएगी और जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी।


🗣️ राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल

इस मामले के सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है।
विपक्षी दलों ने इस घटना पर भाजपा नेतृत्व से जवाब मांगा है, वहीं ruling पार्टी ने कहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।


📜 क्या है POCSO एक्ट?

Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act वर्ष 2012 में लागू किया गया था।
इसका उद्देश्य नाबालिगों के साथ यौन अपराधों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है।
इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा, यहां तक कि आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।

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