हिमाचल प्रदेश की एक 32 वर्षीय विवाहित महिला के साथ यूके स्टडी वीज़ा दिलाने के नाम पर बड़ा धोखाधड़ी और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि एक इमिग्रेशन कंपनी के कर्मचारी ने उसे यूके भेजने का झांसा दिया और नकली मेडिकल जांच के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 2 फरवरी 2024 की है, जबकि महिला ने करीब आठ महीने बाद, 2 नवंबर 2024 को चंडीगढ़ आईटी पार्क थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शून्य एफआईआर (Zero FIR) दर्ज कर मामला खरड़ सिटी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है।
📋 क्या है मामला:
एफआईआर के अनुसार, पीड़िता चंडीगढ़ की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और विवाहित है। जनवरी 2024 में उसकी मुलाकात अभिषेक कुमार नाम के व्यक्ति से हुई, जो खुद को रुद्रदेव इमिग्रेशन कंपनी का कर्मचारी बताता था। आरोपी ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह उसे स्टडी वीज़ा पर यूके भेज सकता है।
कुछ दिनों बाद आरोपी ने महिला से कहा कि वीज़ा प्रक्रिया के लिए एक “अनिवार्य मेडिकल टेस्ट” कराना होगा। इसी बहाने आरोपी ने महिला को खरड़ स्थित एक निजी स्थान पर बुलाया, जहाँ उसने न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की।
इसके बाद आरोपी ने महिला से ₹2.20 लाख रुपये की उगाही की और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
⚖️ पुलिस कार्रवाई:
खरड़ सिटी पुलिस ने आरोपी अभिषेक कुमार निवासी खरड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की धारा 318/4 (धोखाधड़ी) और 64/1 (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
🚨 सावधानी की अपील:
पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी इमिग्रेशन एजेंसी या एजेंट पर बिना प्रमाण के भरोसा न करें। वीज़ा या विदेश से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए केवल मान्यता प्राप्त और अधिकृत एजेंसियों से ही संपर्क करें।
🗓️ लेखक: Rashtra View Digital Desk
📍 स्थान: मोहाली / चंडीगढ़
