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‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’… उमर खालिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, न्याय व्यवस्था पर उठे अहम सवाल

Navdeep
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‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’… उमर खालिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, न्याय व्यवस्था पर उठे अहम सवाल

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी Umar Khalid को जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने एक बार फिर देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर बहस तेज कर दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद”, और यह सिद्धांत UAPA जैसे विशेष कानूनों में भी लागू होता है।


जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह टिप्पणी एक अन्य UAPA मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी को अनिश्चित समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता और संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान पुराने नजीब फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें लंबे समय तक बिना ट्रायल हिरासत को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी।


सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि 

कुछ मामलों में आरोपियों को लंबे समय तक जमानत मांगने के अधिकार से भी वंचित रखा जाता है। कोर्ट का कहना था कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा करना भी है।


यह मामला इसलिए भी चर्चा में है

क्योंकि दिल्ली दंगा केस और UAPA कानून को लेकर देशभर में लगातार बहस होती रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई पर असर डाल सकती है।


फिलहाल अदालत की

इस टिप्पणी ने न्यायिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लंबे समय तक हिरासत जैसे मुद्दों को फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।   

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