हिमाचल सिरमौर: अवैध संबंधों के शक में पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

 


सिरमौर, 30 मई | हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी और उसके नाबालिग प्रेमी को पति की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। यह घटना वर्ष 2020 की है, और अब अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है।

कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन, गौरव महाजन की अदालत ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी नीता और उसके प्रेमी अश्वनी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हत्या को छिपाने के लिए बनाया सड़क हादसे का नाटक

जानकारी के अनुसार, 6 नवंबर 2020 की रात को जब पति रामदास गहरी नींद में था, तभी नीता और अश्वनी ने मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में शव को घर से कुछ दूरी पर सड़क किनारे ले जाकर इस तरह पेश किया गया जैसे कोई सड़क दुर्घटना हुई हो। आरोपी ने पति की मोटरसाइकिल शव पर गिरा दी थी ताकि मौत दुर्घटना प्रतीत हो।

शक के चलते रची गई साजिश

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक को पत्नी और अश्वनी के बीच अवैध संबंधों का शक था, जिसे लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद होते रहे थे। इसी के चलते नीता और अश्वनी ने मिलकर इस घिनौनी साजिश को अंजाम दिया।

पुलिस ने पेश किए 29 गवाह

मामले की गहन जांच के दौरान पुलिस ने भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 29 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।


Disclaimer: यह समाचार रिपोर्ट विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है। हम किसी भी प्रकार के अपराध का समर्थन नहीं करते।

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