जिला कांगड़ा के इंदौरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गंभीर अपराध के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला 25 नवंबर 2023 को सामने आया था, जब पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाना इंदौरा में शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत के अनुसार, आरोपी युवक — जिसका नाम जगदीश उर्फ पम्मा है और जो तड़या सुगाला, इंदौरा का निवासी है — पीड़िता को जबरन अपने घर ले गया था और उसके साथ अनुचित हरकतें की थीं।
पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 26 नवंबर 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की गहन जांच के बाद 19 जनवरी 2024 को चालान अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने 2 जून 2025 को इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कठोर कारावास तथा ₹30,000 जुर्माना की सजा सुनाई।
एसपी नूरपुर अशोक रतन ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है।
🟢 नैतिक टिप्पणी
हम सभी को समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील और सतर्क रहना चाहिए। अपराधियों को सजा दिलाना न्याय व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है।