शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने 20 जुलाई 2025 से मतदाता सूची (Voter List) तैयार करने का काम शुरू करने की घोषणा की है।
चुनाव आयोग ने सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही कार्य को अंजाम दिया जाए। इससे पहले, 15 जुलाई तक नागरिकों की ओर से प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद मतदाता सूची के नवीनीकरण का कार्य पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा यह प्रक्रिया पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों की पारदर्शिता और तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। नागरिकों को आपत्तियां दर्ज करवाने का अवसर पहले ही दिया गया था, जिनमें कुछ नगर निगम और शहरी निकाय शामिल थे।
हालांकि, 42 शहरी निकाय ऐसे हैं जहां पर किसी भी प्रकार की आपत्ति सामने नहीं आई और प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई है। दूसरी ओर, कुछ क्षेत्रों में अभी भी आपत्तियों का समाधान होना बाकी है। ऐसे क्षेत्रों के लिए अब 15 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
इसके बाद, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पोलिंग स्टेशनों की पहचान और अन्य प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत की जाएगी। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाता सूची अद्यतन और सटीक हो, जिससे चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
यह निर्णय राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती और जन सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है।