एनजीਟੀ का बड़ा आदेश: लुधियाना सब्ज़ी मंडी में कचरा प्रबंधन पर जवाबदेही तय

Sumansorey
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लुधियाना, 21 अगस्त 2025 – नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नगर निगम लुधियाना (MCL) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिया है कि वे 17 नवंबर 2025 को वर्चुअल रूप से पेश होकर न्यू सब्ज़ी मंडी परिसर में कचरा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर कोर्ट की सहायता करें।

👉 पंजाब मंडी बोर्ड ने 19 अगस्त 2025 को दाखिल हलफनामे में बताया कि अब तक करीब 1,700 टन पुराने कचरे (Legacy Waste) को हटा दिया गया है, जबकि लगभग 900 टन कचरा अभी भी साफ होना बाकी है।

👉 पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) ने 18 अगस्त 2025 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इसमें बताया गया कि 17 जुलाई 2025 को की गई साइट निरीक्षण के दौरान करीब 15,000 टन ठोस कचरा मंडी परिसर में पड़ा पाया गया।

रिपोर्ट की अहम बातें:

  • सब्ज़ी मंडी, बहादुरके रोड (जालंधर बाईपास), लुधियाना में भारी मात्रा में पुराने और नए कचरे का ढेर पाया गया।

  • नगर निगम लुधियाना (MCL) ने मंडी परिसर को सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन साइट बना दिया है, जहां रोज़ाना 40-45 कचरा गाड़ियां कचरा फेंकती हैं।

  • MCL ने साइट पर 8 स्थिर कॉम्पैक्टर (Static Compactors) लगाए हैं, जिनसे कचरे को दबाकर पैक कंटेनरों में भरकर ताजपुर रोड स्थित बड़े डंपसाइट पर भेजा जाता है।

  • इसके बावजूद मंडी परिसर में नया कचरा लगातार डाला जा रहा है और पुराने कचरे का प्रबंधन मौके पर नहीं किया जा रहा है।

अदालत की नाराज़गी

रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मंडी बोर्ड ने कुछ जगह से पुराना कचरा हटाया जरूर, लेकिन उसे मंडी परिसर के ही दूसरे हिस्सों में शिफ्ट कर दिया। यानी साइट पर कोई इन-सीटू प्रबंधन (स्थानीय निपटान) नहीं किया गया है।

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