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GST 2.0: 22 सितंबर से बदलेंगे टैक्स स्लैब, जानें कौन-सी चीज़ होगी सस्ती और कौन-सी महंगी

Sumansorey
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भारत में टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में GST 2.0 लागू करने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब चार की जगह केवल दो स्लैब – 5% और 18% रहेंगे। नए प्रावधान 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से लागू होंगे।

इस बदलाव का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना और हानिकारक उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाकर उनके उपभोग को कम करना है।


🚩 क्या होगा सस्ता?

  • खाद्य वस्तुएं – दूध, रोटी, पराठा, छेना अब पूरी तरह टैक्स फ्री।

  • डेयरी उत्पाद – मक्खन, घी, पनीर अब 12% की बजाय 5% पर।

  • फूड प्रोडक्ट्स – मांस, मछली, सोया दूध, कॉर्न फ्लेक्स, पास्ता, नूडल्स, बिस्कुट, जूस और नारियल पानी अब 5% पर।

  • मीठे उत्पाद – चीनी, मिठाइयां, चॉकलेट, कोको पाउडर अब 5% पर।

  • पैक ब्रेड और रोटी – पैक्ड पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी पर अब टैक्स शून्य।

  • तेल और मोम – वनस्पति वसा/तेल 12% से घटकर 5%, मोम और वनस्पति मोम 18% से घटकर 5%।


🚩 क्या होगा महंगा?

  • लग्जरी वस्तुएं – मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें।

  • तंबाकू उत्पाद – पहले 28% टैक्स था, अब 40% लगाया जाएगा (नोट: यह दर तुरंत लागू नहीं होगी)।

  • कैफीन युक्त पेय पदार्थ और महंगे मनोरंजन – जैसे क्रिकेट मैच के टिकट पर टैक्स बढ़ेगा।


🚩 किन सेवाओं पर राहत मिलेगी?

  • हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस – अब टैक्स फ्री।

  • जीवन रक्षक दवाएं – 33 दवाएं और गंभीर बीमारियों की दवाएं अब टैक्स मुक्त।

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