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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना के एसडीएम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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शिमला, 25 सितंबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका को फिलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

अदालत की टिप्पणी

अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इस चरण पर अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक पुराने निर्णय का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत देना उचित नहीं माना जाता।

मामला कैसे शुरू हुआ?

मामला सोशल मीडिया पर बातचीत से आरंभ हुआ था। आरोपों के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी अधिकारी ने उसे कार्यालय और सरकारी विश्राम गृह में बुलाकर गलत आचरण किया। साथ ही, शिकायत में यह भी कहा गया कि उसे धमकाया गया।

आगे की कार्यवाही

अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और पुलिस को जांच रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। इस बीच, मामले की जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर स्थिति पर नजर बनी हुई है।

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