राष्ट्र व्यू अपडेट्स | नई दिल्ली
आयकर रिटर्न (ITR) भरने वाले लाखों करदाताओं को अब तक रिफंड का इंतजार है। अगर आपने भी समय पर ITR दाखिल कर दिया है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से रिफंड अटक जाता है। सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपना रिफंड दोबारा जारी (Reissue) करवा सकते हैं।
ITR Refund 2025 में देरी क्यों होती है?
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ई-वेरिफिकेशन न करना – ITR भरने के बाद अगर आपने ई-वेरिफिकेशन नहीं किया, तो रिफंड प्रोसेस नहीं होता।
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गलत कैलकुलेशन – टैक्स की गणना गलत होने पर इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है।
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बैंक जानकारी में गलती – गलत खाता नंबर या IFSC कोड दर्ज करने से रिफंड अटक जाता है।
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PAN और आधार लिंक न होना – यह लिंकिंग अनिवार्य है।
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प्री-वैलिडेशन भूल जाना – बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट किए बिना रिफंड संभव नहीं।
रिफंड Reissue कैसे करें? (Step by Step)
यदि आपका रिफंड अटक गया है, तो इसे दोबारा जारी कराने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1 – इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
स्टेप 2 – “My Account” सेक्शन पर जाएं।
स्टेप 3 – “Refund Re-issue” विकल्प चुनें।
स्टेप 4 – “Refund Reissue Request” पर क्लिक करें।
स्टेप 5 – यहां PAN, Assessment Year और Refund Amount जैसी जानकारी भरें।
स्टेप 6 – ई-वेरिफाई कर रिक्वेस्ट सबमिट करें।
ध्यान रखने योग्य बातें
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ई-वेरिफिकेशन समय पर जरूर करें।
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बैंक अकाउंट की डिटेल सही और प्री-वैलिडेट होनी चाहिए।
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PAN और आधार लिंकिंग की जांच कर लें।
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यदि कोई गणना संबंधी गलती है, तो सेक्शन 139(4) के तहत सुधार कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आईटीआर रिफंड न मिलने पर परेशान होने की बजाय सही स्टेप्स अपनाना जरूरी है। थोड़े से ध्यान और सही प्रक्रिया से आपका ITR Refund 2025 आसानी से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा।