पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी ने हाईकोर्ट को नई जगह शिफ्ट करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया कि अदालत को वर्तमान परिसर में ही बरकरार रखा जाएगा।
यह निर्णय हाथ उठाकर मतदान के ज़रिए लिया गया। यह फैसला उस समय आया है जब हाईकोर्ट प्रशासन लगातार यह चेतावनी दे रहा था कि मौजूदा जगह की कमी के कारण भविष्य में स्थानांतरण ज़रूरी हो सकता है।
हाईकोर्ट की बेंच का रुख
मुख्य न्यायाधीश नागु की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाल ही में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सरतेज सिंह नरूला से अदालत का रुख स्पष्ट करने को कहा था। बेंच ने यह भी कहा था कि अगर बार की जनरल बॉडी प्रस्ताव को पारित करती है तो कोर्ट स्थानांतरण पर विचार कर सकती है, अन्यथा नहीं।
इससे पहले बार की कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पास कर वैकल्पिक साइट तलाशने की सहमति जताई थी। लेकिन जब यह प्रस्ताव जनरल बॉडी के सामने रखा गया तो सदस्यों ने इसे खारिज कर दिया।
इस निर्णय से साफ हो गया है कि फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को अपनी मौजूदा इमारत से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हालांकि जगह की कमी और बढ़ते कामकाज को देखते हुए यह मुद्दा आगे भी चर्चा का विषय बना रह सकता है।