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आप विधायक हरमीत पठानमाजरा को बड़ा झटका, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

Sumansorey
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आप विधायक हरमीत पठानमाजरा को बड़ा झटका, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

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पंजाब की राजनीति में हलचल मचाने वाला मामला—आप (Aam Aadmi Party) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बलात्कार के गंभीर आरोपों से जुड़े केस में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

अब विधायक के पास पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में राहत की उम्मीद बची है। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने बताया कि हरमीत पठानमाजरा लगभग एक महीने से फरार चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।

पुलिस के अनुसार, 3 सितंबर को पटियाला के सिविल लाइंस थाने में हरमीत पठानमाजरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप है कि उन्होंने एक महिला को सरकारी नौकरी और योजनाओं का लालच देकर लाखों रुपये ऐंठे और फिर तलाकशुदा होने का दावा करते हुए उससे धोखा किया।

गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने हरियाणा के करनाल जिले के डाबरी गांव में छापेमारी की थी। इस दौरान पठानमाजरा के समर्थकों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। अफरा-तफरी के बीच विधायक एक स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर गाड़ियों में फरार हो गए।

इसके बाद विधायक ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गोलीबारी नहीं की, बल्कि वह केवल बातचीत के बाद मौके से चले गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस उन्हें गैंगस्टर बताकर फर्जी मुठभेड़ में मारना चाहती थी

मामले की पूरी जांच जारी है और अदालत के विस्तृत आदेश आने बाकी हैं। फिलहाल यह केस पंजाब की सियासत में नए विवाद की शुरुआत कर चुका है।

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