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दिल्ली में अब BS-VI से नीचे वाले माल वाहनों की एंट्री बैन, 1 नवंबर से बॉर्डर पर ही रोकेगी पुलिस!

Sumansorey
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त सरकार, अब पुराने माल वाहनों की एंट्री पर रोक

दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली में BS-VI (बीएस-6) मानक से नीचे वाले सभी वाणिज्यिक माल वाहनों (Commercial Goods Vehicles) के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

📅 1 नवंबर से लागू होगी नई पाबंदी

दिल्ली परिवहन विभाग ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के आदेशों के बाद यह निर्देश जारी किया है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं पर ही ऐसे वाहनों को रोक दिया जाएगा, जो बीएस-6 उत्सर्जन मानक पूरे नहीं करते।
यानी अब अगर आपका ट्रक या माल वाहन पुराना है (BS-IV या उससे नीचे), तो वह दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकेगा।

🌫️ प्रदूषण के कारण और समाधान

दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण हर साल पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन और मौसम की स्थिति होती है।
सरकार का कहना है कि BS-VI वाहनों में उत्सर्जन कम होता है, जिससे हवा की गुणवत्ता सुधर सकती है। इसलिए, केवल ऐसे वाहन ही राजधानी में आने की अनुमति पाएंगे।

🚛 किन वाहनों को मिलेगी छूट?

सरकार ने कुछ श्रेणियों को छूट भी दी है।

  • दिल्ली में पंजीकृत BS-VI डीज़ल वाहन

  • CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन

  • BS-IV माल वाहन (अस्थायी रूप से 31 अक्टूबर 2026 तक ही अनुमति)

इन वाहनों को अभी दिल्ली में आने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन उन्हें भी सख्त निगरानी में रखा जाएगा।

⚖️ GRAP के तहत निगरानी जारी रहेगी

दिल्ली सरकार ने कहा कि यह नियम Graded Response Action Plan (GRAP) के तहत लागू रहेगा।
अगर प्रदूषण का स्तर और बढ़ा, तो पाबंदियां और कड़ी की जाएंगी।

🗣️ सरकार की अपील

दिल्ली परिवहन विभाग ने जनता और ट्रांसपोर्ट यूनियनों से अपील की है कि वातावरण को बचाने के लिए BS-VI या वैकल्पिक ऊर्जा वाहनों का इस्तेमाल करें।
सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाकर नागरिकों को स्वच्छ हवा दी जाए।

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