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मोहाली आरपीजी हमला मामला: विशेष अदालत ने 6 आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए, 15 नवंबर को पेश होने के आदेश

Sumansorey
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 मोहाली (पंजाब): 2022 में मोहाली स्थित पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हुए आरपीजी (RPG) हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है।

एक विशेष अदालत (Special Court) ने छह आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट (Production Warrants) जारी करते हुए उन्हें 15 नवंबर 2025 को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।


🔹 अदालत का सख्त रुख

यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge), मोहाली द्वारा पारित किया गया।
अदालत ने पाया कि जेल प्रशासन की ओर से इन छह आरोपियों को पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद यह सख्त निर्देश जारी किए गए।

जिन आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं, वे हैं:

  • दिव्यांशु

  • गुरपिंदर सिंह उर्फ पिंडा

  • निशान सिंह

  • चदत सिंह

  • विकास कुमार

  • बलजिंदर सिंह उर्फ रैम्बो

अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन सभी को 15 नवंबर 2025 को अदालत में अनिवार्य रूप से पेश किया जाए


🔹 कुछ आरोपियों को मिली छूट

अदालत ने तीन अन्य आरोपियों — जगदीप सिंह (उर्फ जग्गी), कंवरजीत सिंह और लवप्रीत सिंह — को व्यक्तिगत पेशी से छूट (Exemption from Personal Appearance) प्रदान की है।
साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी (Investigating Officer) को भी 15 नवंबर को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट (Detailed Progress Report) के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं।


🔹 सुनवाई के दौरान क्या हुआ

सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (Additional Public Prosecutor) ने पक्ष रखा,
जबकि आरोपियों के वकील भी अदालत में मौजूद रहे।
वहीं, अनंतदीप सिंह, बलजीत कौर और लवप्रीत सिंह, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं,
उन्होंने अपने-अपने वकीलों के माध्यम से पेशी दर्ज कराई


🔹 पृष्ठभूमि: क्या था मोहाली आरपीजी हमला?

यह हमला 9 मई 2022 की रात को मोहाली के सेक्टर-77 स्थित पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हुआ था।
अज्ञात हमलावरों ने आरपीजी (रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड) से हमला किया था, जिससे इमारत की ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुँचा था।
हालाँकि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इसे आतंकी साजिश के रूप में देखा गया था।
हमले के बाद पुलिस ने खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर नेटवर्क की भूमिका की जांच शुरू की थी।


🔹 अगली सुनवाई 15 नवंबर को

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 15 नवंबर 2025 तय की है।
उस दिन जेल अधिकारियों को सभी आरोपियों को अदालत में प्रस्तुत करना होगा,
साथ ही जांच अधिकारी को पूरे मामले की अपडेट रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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