भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के ग्राहकों के लिए एक बड़ा और राहत देने वाला कदम उठाया है। अब चेक क्लियर होने में दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 3 जनवरी 2026 से आरबीआई की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत बैंक काउंटर पर जमा किए गए चेक सिर्फ 3 घंटे के भीतर क्लियर हो जाएंगे।
यह नई व्यवस्था दो चरणों में लागू की जा रही है।
🟢 पहला चरण – 4 अक्टूबर 2025 से शुरू
पहले चरण में चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया को “वन-डे क्लियरेंस सिस्टम” के रूप में लागू किया गया था। इसका मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति सुबह अपना चेक जमा करता है, तो उसका निपटारा शाम तक हो जाता था।
इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को तेज़ सेवा देना और बैंकों में लंबी प्रक्रियाओं को कम करना था।
🟠 दूसरा चरण – 3 जनवरी 2026 से शुरू
दूसरे चरण में चेक क्लियरेंस और भी तेज़ हो जाएगी। अब चेक जमा करने के सिर्फ तीन घंटे के भीतर यह तय हो जाएगा कि चेक पास हुआ है या अस्वीकृत।
👉 उदाहरण के लिए —
अगर कोई ग्राहक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेक जमा करता है, तो बैंक को अधिकतम दोपहर 3 बजे तक यह सूचित करना होगा कि चेक पास हुआ है या नहीं।
अगर किसी वजह से बैंक निर्धारित समय में जवाब नहीं देता, तो चेक ऑटोमेटिकली पास और सेटल माना जाएगा।
💡 क्या होगा अगर चेक में गलती हो?
यदि चेक में गलत तारीख, गलत हस्ताक्षर या गलत खाता संख्या होगी, तो बैंक उसे अस्वीकृत कर देगा।
लेकिन अगर ऐसी कोई त्रुटि नहीं है और बैंक की ओर से समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो चेक को स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।
⚙️ दोनों चरणों में मुख्य अंतर
| चरण | लागू तिथि | क्लियरेंस समय | प्रक्रिया |
|---|---|---|---|
| पहला चरण | 4 अक्टूबर 2025 | एक दिन | सुबह से शाम तक क्लियरेंस |
| दूसरा चरण | 3 जनवरी 2026 | 3 घंटे | ऑटो-क्लियरेंस सिस्टम |
🏦 RBI का उद्देश्य
RBI का यह कदम ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने और बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।
इससे चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता, तेजी और भरोसा बढ़ेगा।
