आयकर ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की आखिरी तारीख को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट मामलों में राहत देते हुए करदाताओं को और समय देने का आदेश दिया है। अब नज़रें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अगले कदम पर हैं।
⚖️ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला पंजाब और हरियाणा के पाँच रिट याचिकाओं को एक साथ सुनने के बाद दिया। वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट विशाल मोहन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
दोनों हाईकोर्ट्स का यह आदेश उस समय आया है जब गुजरात हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले ही CBDT को निर्देश दिया था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न फाइलिंग की तारीखों में कम से कम एक महीने का अंतर रखा जाए, और टैक्स ऑडिट की तारीख को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया था।
🧾 अदालत का तर्क और पेशेवरों की प्रतिक्रिया
चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय अग्रवाल, जो पठानकोट टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से याचिकाकर्ता हैं, ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है।
उन्होंने कहा,
“गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख और रिटर्न फाइल करने की तारीख के बीच कम से कम एक महीने का अंतर होना चाहिए। चूंकि ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई थी, इसलिए रिटर्न की तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाई जानी चाहिए थी।”
संजय अग्रवाल ने आगे कहा कि अब तीन हाईकोर्ट्स (गुजरात, पंजाब-हरियाणा और हिमाचल) के फैसले आने के बाद CBDT पर दबाव बढ़ गया है, और उम्मीद है कि जल्द ही CBDT इस संबंध में आधिकारिक सर्कुलर जारी करेगा।
🏛️ CBDT की अगली चाल पर निगाहें
जानकारी के अनुसार, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई में अमृतसर और जालंधर टैक्स बार एसोसिएशन भी पक्षकार थीं। कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब CBDT के वकील किसी तरह का निर्देश पेश नहीं कर सके।
अब सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि CBDT हाईकोर्ट के इन आदेशों का पालन करते हुए देशभर में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न फाइलिंग की नई डेडलाइन घोषित करता है या नहीं।
