गुरुग्राम, 19 सितंबर 2025:
गुरुग्राम बार एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को शिकायत पत्र लिखकर एक हाल ही में सेवानिवृत्त हुए सिटी कोर्ट जज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि जज ने रिटायरमेंट से मात्र 5 दिन पहले एक बड़े रियल एस्टेट मामले में ऐसा आदेश दिया, जो एक नामी डेवलपर के पक्ष में जाता दिखाई देता है।
न्यायिक मर्यादा पर सवाल
बार एसोसिएशन का कहना है कि इस आदेश से न्यायिक निष्पक्षता, मर्यादा और गरिमा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। उनका आरोप है कि जज ने मामले का निपटारा जल्दबाजी और असामान्य तरीके से किया, जिससे निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है।
बड़ी रकम से जुड़ा मामला
शिकायत पत्र में कहा गया है कि “सैकड़ों करोड़ रुपये से जुड़े इस मामले में जल्दबाजी और सुनियोजित ढंग से हुई कार्यवाही व्यक्तिगत हित और बाहरी दबाव की ओर इशारा करती है, जो न्यायिक निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है।”
जांच की मांग
बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट से मांग की है कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जाए, ताकि न्यायपालिका की साख और जनता के विश्वास को बनाए रखा जा सके।