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दुष्कर्म केस में देवेंद्र बूड़िया को जमानत, 1912 पन्नों की चार्जशीट के बावजूद मिली राहत

Sumansorey
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अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया को दुष्कर्म मामले में जमानत मिल गई है। अदालत में करीब एक घंटे चली लंबी बहस के बाद एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।


📑 पुलिस ने पेश की 1912 पन्नों की चार्जशीट

हरियाणा पुलिस ने इस मामले में 1912 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 45 गवाहों के बयान दर्ज हैं।

  • चार्जशीट में मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और होटल स्टाफ के बयान शामिल किए गए हैं।

  • चंडीगढ़ के होटल की सीसीटीवी रिपोर्ट और जयपुर स्थित फ्लैट से बरामद सबूत भी चार्जशीट का हिस्सा हैं।

  • पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप से अहम डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए।

  • पीड़िता के मोबाइल से वीडियो, फोटो और अन्य रिकॉर्ड भी मिले हैं।


⚖ अदालत में पेश हुई दलीलें

देवेंद्र बूड़िया के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

  • पुलिस ने अदालत को बताया कि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

  • हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका मंजूर कर ली।


📌 अगली पेशी और आगे की कार्रवाई

10 सितंबर को देवेंद्र बूड़िया को अदालत में पेश किया गया था और उसी दिन चार्जशीट की प्रति भी सौंपी गई। अब मामले की अगली सुनवाई में गवाहों और सबूतों पर बहस होगी।

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